रेणुकास्वामी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द की, दिया तुरंत आत्मसमर्पण का आदेश

रेणुकास्वामी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द की
Updated: 14 अगस्त 2025 | New Delhi
सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन तूगुदीपा और 6 अन्य आरोपियों की जमानत रद्द करते हुए कहा — “कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है”।

तत्काल आत्मसमर्पण का आदेश

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने आरोपी को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और राज्य प्राधिकरणों को उन्हें हिरासत में लेने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जेल में उनके किसी भी प्रकार से प्रभाव का दुरुपयोग करने का सबूत मिला, तो संबंधित अधिकारियों को अदालत के सख्त रुख का सामना करना पड़ेगा।

हाई कोर्ट के आदेश पर कड़ी टिप्पणी

फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जमानत देने में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का “यांत्रिक” तरीके से प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आदेश कई त्रुटियों से भरा था और हत्या के मामले के तथ्यों की असामान्य और विस्तृत जांच ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन थी।

न्याय प्रक्रिया में खतरा

अदालत ने कहा कि आरोपी को जमानत पर रखने से मुकदमे की प्रक्रिया के लिए “वास्तविक और आसन्न खतरा” होगा और न्याय पटरी से उतर सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि हाई कोर्ट ने लगभग “बरी करने जैसा आदेश” पारित कर दिया था।

राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई

यह आदेश कर्नाटक सरकार की याचिका पर आया, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने किया। यह याचिका हाई कोर्ट के 13 दिसंबर 2024 को दिए गए जमानत आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

पुलिस की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद ही आर.आर. नगर पुलिस ने सह-आरोपी अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा के घर पहुँचकर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की। पुलिस ने दर्शन और अन्य आरोपियों को भी सामयिक रूप से पेश होने के लिए कहा। उस समय दर्शन कथित तौर पर अपने परिवार के साथ मंदिर में थे।

मामले का आरोप

पुलिस के अनुसार, दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों ने 33 वर्षीय रेणुकास्वामी का अपहरण और यातना दी। आरोप है कि जून 2024 में बेंगलुरु के एक शेड में उन्हें तीन दिन तक बंद रखा गया, बेरहमी से पीटा गया और बाद में उनका शव नाले से बरामद हुआ। कहा जाता है कि पीड़ित ने पवित्रा गौड़ा को अभद्र संदेश भेजे थे।

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