मुंबई की एक उपभोक्ता अदालत ने Apple India और Croma को आदेश दिया है कि वे एक iPhone की कीमत ₹65,264 मृत ग्राहक के कानूनी उत्तराधिकारियों को लौटाएं — और इसके साथ माफ़ी नहीं, बल्कि ब्याज और मुआवज़ा भी दें
क्या था मामला?
मुंबई निवासी एक ग्राहक ने 4 जून 2021 को Croma से ₹65,264 में iPhone 11 खरीदा। कुछ समय बाद उसमें माइक से जुड़ी गंभीर खराबी सामने आई — स्पीकरफोन मोड में बात करते समय आवाज़ नहीं जाती थी।
ग्राहक ने Apple के सर्विस सेंटर का रुख किया, लेकिन वहां से दो टूक जवाब मिला:”डिवाइस में अनऑथराइज्ड मोडिफिकेशन है, इसलिए वारंटी खारिज।”
शिकायत, ईमेल, लेकिन समाधान नहीं
कई शिकायतें और ईमेल भेजे गए, लेकिन न Apple और न Croma ने समाधान निकाला। मामला आखिरकार उपभोक्ता आयोग पहुंचा। दुर्भाग्यवश, सुनवाई के दौरान ही ग्राहक की मृत्यु हो गई — लेकिन कानूनी उत्तराधिकारियों ने शिकायत जारी रखी।
कोर्ट का फैसला
अदालत ने स्पष्ट कहा: “केवल यह कह देना कि ‘अनधिकृत बदलाव’ हैं, ग्राहक की शिकायत को खारिज करने का वैध कारण नहीं बनता।”Apple और Croma दोनों को ‘जॉइंटली और सिवरली’ दोषी ठहराते हुए, आयोग ने ये आदेश दिए:
₹65,264 की पूरी रकम वापस करें
6% सालाना ब्याज अगस्त 2021 से भुगतान की तारीख तक
₹15,000 मानसिक पीड़ा के लिए हर्जाना
₹2,000 कानूनी खर्च के लिए मुआवजा
क्या सीखा?
यह केस एक बड़ा सबक है:सिर्फ बड़ा ब्रांड होना काफी नहीं — ग्राहक सेवा में कोताही की कीमत चुकानी पड़ती है!